रायबरेली: दरोगा शैलेन्द्र सिंह जिला कारागार से हुए रिहा, मिली जमानत प्रयागराज पुलिस लाइन में हुई आमद-सूत्र
रायबरेली:(Reliable Media) प्रयागराज के अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या के आरोपी बर्खास्त दरोगा शैलेंद्र सिंह को जिला कारागार से शनिवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद शैलेंद्र सिंह काफी खुश नजर आए। प्रयागराज में अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे बर्खास्त दरोगा शैलेन्द्र सिंह को शनिवार शाम को जिला कारागार से रिहा किया गया।
वर्ष 2015 में प्रयागराज में अधिवक्ता नबी अहमद की गोली मार कर हत्या के जाने के आरोप में जिला कारागार रायबरेली में बर्खास्त दरोगा को 8 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद सफलता मिली और उन्हें हाईकोर्ट से तीन दिन पूर्व जमानत मिली थी। जिसके बाद उनकी रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता लिखापढ़ी में लगे रहे और शनिवार शाम को उनको रिहा किया गया।
जेल से बाहर निकलने के बाद दरोगा शैलेन्द्र सिंह ने सबसे पहले ईश्वर और अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करते हुए न्याय पालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा था कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या का दोषी दरोगा शैलेंद्र सिंह शनिवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गए। गत वर्ष उम्रकैद की सजा होने के बाद से वह जिला कारागार में बंद थे।
प्रयागराज कचहरी में सीजेएम कोर्ट के सामने 11 मार्च 2015 को अधिवक्ता नबी अहमद की दरोगा शैलेंद्र सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध में वकीलों ने काफी आंदोलन किया। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करने के साथ उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ समय बाद दरोगा को नैनी जेल से रायबरेली जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया।
अंबेडकरनगर जिले के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के तिहाइतपुर निवासी शैलेंद्र सिंह को 23 सितंबर 2022 को रायबरेली सत्र न्यायालय ने हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस में गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा को जमानत दे दी। रिहाई का आदेश पहुंचने पर शनिवार शाम दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गए। जेलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश आने पर दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गया।
इलाहाबाद (प्रयागराज) कचहरी में सीजेएम कोर्ट के सामने 11 मार्च 2015 को अधिवक्ता नबी अहमद की दरोगा शैलेंद्र सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध में वकीलों ने काफी आंदोलन किया। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करने के साथ उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ समय बाद दरोगा को नैनी जेल से रायबरेली जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया।
अंबेडकरनगर जिले के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के तिहाइतपुर निवासी शैलेंद्र सिंह को 23 सितंबर 2022 को रायबरेली सत्र न्यायालय ने हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस में गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा को जमानत दे दी। रिहाई का आदेश पहुंचने पर शनिवार शाम दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश आने पर दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गया।
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