Allahabad Highcourt: उमर अंसारी को Amazing झटका, भड़काऊ बयानबाजी में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Allahabad Highcourt Amazing Blow To Omar Ansari, Anticipatory Bail Plea Rejected Due To Inflammatory Statements
Allahabad Highcourt Amazing blow to Omar Ansari, anticipatory bail plea rejected due to inflammatory statements

Allahabad Highcourt: उमर अंसारी को Amazing झटका, भड़काऊ बयानबाजी में अग्रिम जमानत याचिका खारिज. विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। खुद को निर्दोष बताते हुए उमर अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

Umar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज कर दी गई है. हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था.

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी.

इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी. उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया. याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया था.

हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी. उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया.

उमर अंसारी पर कोतवाली मऊ में  मुकदमा दर्ज

मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है. मंच से प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी. धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में  मुकदमा दर्ज कराया गया था.

इस मामले में उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है. इस मामले में बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है. उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा है.

विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया।

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को होईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। खुद को निर्दोष बताते हुए उमर अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया।

क्या है पूरा मामला

मामला मऊ जिले का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी और मंसूर को आरोपी बनाया गया। इसमें आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा की।

इसमें मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका हिसाब-किताब करने संबंधी बयान दिया गया था। जब यह बयान अब्बास अंसारी के द्वारा मंच से दिया जा रहा था तब मंच पर उमर अंसारी भी मौजूद था।

विवादित बयान का वीडियो हुआ था वायरल

इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें माफिया मुख्तार के बेटे भड़काऊ बयानबाजी करते दिखे। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मऊ नगर कोतवाली में अब्बास अंसारी उसके छोटे भाई उमर अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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