Delhi: ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म ;नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून

Delhi Truck drivers' strike ends; hit and run law will not be implemented
Photo Credit Rakesh Pandey

ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला शाम 7 बजे नई दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईटीसी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ट्रक ऑपरेटरो की एसोसिएशन ने मीडिया को कि नए भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़े हिट-एंड-रन प्रावधान के खिलाफ ड्राइवरों और ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल जो मंगलवार से होनी थी अब रद्द कर दी गयी है। नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून .

नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून . ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म ;नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून . लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों के लिए इस अपराध में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है

राज्यों में ट्रक ड्राइवर क्यों कर रहे हैं विरोध?

पहले, हिट-एंड-रन मामले आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए जाते थे, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा होती थी।

हालाँकि, संशोधित भारतीय न्याय संहिता के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों के लिए इस अपराध में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। नए कानून के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल और ₹7 लाख का जुर्माना हो सकता है।

प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर इस बदलाव के खिलाफ हैं. वे दावा कर रहे हैं कि बदला हुआ प्रावधान उनके लिए कठोर साबित होगा और अधिक लोगों को आजीविका कमाने के तरीके के रूप में अपना पेशा चुनने से हतोत्साहित करेगा।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े व्यापार निकाय, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यूए) ने एक बयान में कहा, “हमने गृह मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों से संपर्क किया है, लेकिन कुछ पर कोई स्पष्टता नहीं है।” ज्वलंत मुद्दे जिनसे आंदोलन का प्रसार बढ़ने की संभावना है।”

एआईटीडब्ल्यूए में हम समझते हैं कि कानून के कई फायदे हैं लेकिन कुछ नकारात्मक बिंदुओं के कारण जमीनी स्तर पर भारी उत्पीड़न, जबरन वसूली, अनावश्यक हिरासत और न्यायिक परिणाम होंगे।”

ट्रकर्स यूनियन ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गयी है

एआईटीडब्ल्यूए ने कहा, “यह सूचित किया गया है कि विभिन्न बस चालक भी मोटर चालकों के प्रति कानूनों के कारण होने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ट्रक ड्रिवेरो (Truck Drivers )से अपील करते हुए कहा की चूँकि अब नए कानून लागू नहीं हो रहे है इसलिए ट्रक ड्रिवेरो को चाहिए की वो काम पर लौट जाए।

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, निजी परिवहन ऑपरेटरों ने दावा किया है कि कानून ड्राइवरों को हतोत्साहित करता है और उन्हें अनुचित दंड का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका यह भी दावा है कि जब ड्राइवर घायलों को अस्पतालों तक ले जाने का प्रयास करते हैं और कानून को रद्द करने की मांग करते हैं तो वे भीड़ की हिंसा का शिकार हो सकते हैं।

क्या हैं हड़ताली ट्रक ड्राइवरों की मांगें?

AITWA कड़े प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति की मांग कर रही है ताकि ड्राइवरों को किसी कठोर कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

एआईटीडब्ल्यूए ने कहा, ‘वर्तमान में यह महत्वपूर्ण है कि यह समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाए कि ड्राइवरों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि कोई कठोर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।’

हड़ताल का क्या असर?

सोमवार (1 जनवरी) से प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है। इससे वाहनों की आवाजाही और ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है.

नागपुर और हिमाचल प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई हैं. लोग ईंधन की कमी के डर से अपने वाहन के टैंक भरवाने के लिए ईंधन पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं क्योंकि ट्रक चालक हिट-एंड-रन कानून का विरोध कर रहे हैं।

नासिक जिले के पेट्रोल डीलरों ने कहा, “अगर आंदोलन बंद नहीं किया गया, तो नासिक जिले के कई ईंधन स्टेशन बंद हो जाएंगे क्योंकि वे डीलरों को अपने टैंकर भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। गेट बंद कर दिए गए हैं और एक भी टैंकर को ईंधन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है।” एसोसिएशन के अध्यक्ष भूषण भोसले ने कहा.

ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म ,नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून

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